
हरीश थपलियाल,टीवी पत्रकार
देहरादून। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के विशेष न्यायाधीश, देहरादून ने मंगलवार को कोर्ट केस नंबर 09/2018 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बहुचर्चित बैंक धोखाधड़ी मामले में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह मामला CBI केस RC00720018A005 से संबंधित है।
CBI ने 19 जून 2018 को यह मामला उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून के महाप्रबंधक सत्यपाल सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि वर्ष 2014-15 के दौरान बाजपुर शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर राम अवतार सिंह दिनकर ने एक निजी ट्रैक्टर डीलर के साथ मिलकर साजिश रची और फर्जी तरीके से KCC/फसल ऋण व कृषि टर्म लोन स्वीकृत किए।
जांच के अनुसार, फसल ऋण का दुरुपयोग कर उसे कृषि टर्म लोन की मार्जिन मनी के रूप में दिखाया गया और बैंक की राशि ट्रैक्टर डीलर को भेज दी गई, जबकि कोई मशीनरी खरीदी ही नहीं गई। इस धोखाधड़ी से बैंक को लगभग 3.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
CBI ने 24 दिसंबर 2018 को 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और उन्हें पहले ही सजा दी जा चुकी थी।
सजा का विवरण:
मुख्य आरोपी राम अवतार सिंह दिनकर (बैंक मैनेजर) को IPC की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 4 वर्ष तक की कठोर कारावास और जुर्माना लगाया गया।अन्य 11 आरोपियों को IPC की धारा 120-B और 420 के तहत 1-1 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना सुनाया गया।
CBI की अपील:
CBI ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी केंद्र सरकार के विभाग या PSU के कर्मचारी द्वारा रिश्वत या अनुचित लाभ की मांग की जाती है, तो तुरंत CBI, ACB देहरादून से संपर्क करें।